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जांच अधिकारी की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी

प्राथमिक स्कूल नियुक्ति घोटाला

प्राथमिक स्कूल नियुक्ति घोटाला कोलकाता. राज्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में हुए नियुक्ति घोटाले की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की अनुपस्थिति पर अदालत ने गहरा असंतोष व्यक्त किया. मंगलवार को विचार भवन स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी के जांच अधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता के मौजूद न होने पर सवाल उठाये गये. सूत्रों के अनुसार, सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से केवल एक अधिवक्ता मौजूद थे, लेकिन जांच अधिकारी की गैर-हाजिरी को लेकर न्यायाधीश ने कड़ी नाराजगी जतायी. न्यायाधीश ने सीबीआइ से कहा : आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान आप लोग सक्रिय रहते हैं. ट्रायल प्रक्रिया की शुरुआत में आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है और सुनवाई के दिन आपको कोर्ट में पेश होने का समय नहीं मिलता. अदालत में मौजूद सीबीआइ के अधिवक्ता से भी सवाल किये गये. न्यायाधीश ने अधिवक्ता से कहा : आपको मामले की जांच की प्रगति और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है. क्या आप सिर्फ सुनवाई के दौरान उपस्थिति दर्ज कराने आये हैं? इस मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी. ग्रुप-सी नियुक्ति घोटाले में नये ऑडियो-वीडियो क्लिप राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप-सी पदों पर हुई नियुक्ति घोटाले की जांच भी सीबीआइ कर रही है. इस मामले में नये ऑडियो और वीडियो क्लिप मिलने की बात पहले ही सामने आ चुकी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने पांच आरोपियों सुबीरेश भट्टाचार्य, नीलाद्रि साहा, पर्णा बसु, समरजीत आचार्य और पंकज बंसल की आवाज के नमूने (वॉयस सैंपल) लेने के लिए अलीपुर अदालत स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आवेदन किया था, जिसकी सुनवाई भी मंगलवार को हुई. सूत्रों के अनुसार, इस दिन अदालत में सीबीआइ ने ऑडियो और वीडियो क्लिप के स्रोत के संबंध में एक कॉन्फिडेंशियल नोट प्रस्तुत किया है.

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