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गलत सर्जरी के मामले में निजी अस्पताल पर 50,000 का जुर्माना

वेरीकोज वेन्स की सर्जरी से जुड़े एक मामले में विटाडील क्लीनिक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

संवाददाता, कोलकाता

वेरीकोज वेन्स की सर्जरी से जुड़े एक मामले में विटाडील क्लीनिक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कमल चक्रवर्ती नामक मरीज ने विज्ञापन देखकर इस क्लीनिक में अपने दोनों पैरों के इलाज के लिए संपर्क किया था. उन्हें 97,500 रुपये के पैकेज में दोनों पैरों की सर्जरी का आश्वासन दिया गया, लेकिन सर्जरी के बाद पता चला कि केवल बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था. अस्पताल प्रबंधन ने इसका कारण एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की अनुमति न मिलना बताया, क्योंकि मरीज हृदय संबंधी दवाएं ले रहा था. हालांकि, सर्जरी के बाद भी मरीज का आरोप है कि उसके बाएं पैर की समस्या वैसी ही बनी हुई है, जिससे उसे सर्जरी पर ही संदेह है. इस मामले में वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने सुनवाई की. कमीशन के चेयरमैन और पूर्व जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने बताया कि हैदराबाद के जिस सर्जन ने यह सर्जरी की है, उनके पास पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है. यह राज्य के नियमों का उल्लंघन है. इसके लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह राशि मरीज के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है.

जैन हॉस्पिटल में चिकित्सकीय लापरवाही की एसआइटी जांच का आदेश : वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने हावड़ा के श्री जैन अस्पताल में हुई चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट को एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित कर जांच करने का निर्देश दिया है. यह मामला 2022 का है, जब पल्लवी पोल्ले नामक एक अत्यधिक वजनी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसने एक अधिक वजन वाले बच्चे को जन्म दिया, जो तीन दिन तक स्वस्थ था, लेकिन चौथे दिन उसकी मौत हो गयी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकीय लापरवाही का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, लेकिन बच्चे के सिर में चोट का जिक्र था, जिसका कारण अस्पताल नहीं बता पाया. इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाइकोर्ट में भी चल रही है. आयोग ने हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट को जल्द से जल्द एसआइटी जांच पूरी करने को कहा है.

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