22.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास

यह जानकारी सरकारी वकील गौतम दे ने दी. यह घटना 18 जून 2022 को हुई थी.

हावड़ा. डोमजूर में एक नाबालिग से दुष्कर्म किये जाने के एक मामले में हावड़ा के पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश मधुचंद्रा बसु ने अभियुक्त शेख सोहेल को 10 साल के कारावास की सजा सुनायी है. इतना ही नहीं, कारावास के अलावे दोषी को 20,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा, जिसका भुगतान न करने पर उसकी सजा की अवधि दो साल और बढ़ जायेगी. यह जानकारी सरकारी वकील गौतम दे ने दी. यह घटना 18 जून 2022 को हुई थी. सरकारी वकील के अनुसार, आरोपी शेख सोहेल अपनी पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया था. उसने किराये के मकान में कई दिन पीड़िता के साथ बिताये. इस दौरान, पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि पीड़िता गर्भवती हो गयी थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया. पुलिस ने अपहरण के साथ-साथ दुष्कर्म का भी मामला दर्ज किया था. मंगलवार को कोर्ट ने शेख सोहेल को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel