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अभिजीत सरकार हत्या के मामले में मांगी रिपोर्ट

मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने सीबीआइ को अगले शुक्रवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव बाद हुई हिंसा से जुड़े भाजपा नेता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) से रिपोर्ट तलब की है. यह रिपोर्ट बेलियाघाटा के भाजपा नेता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में इंस्पेक्टर रत्ना सरकार और होमगार्ड दीपांकर देबनाथ की जमानत याचिका से संबंधित है. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने सीबीआइ को अगले शुक्रवार तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी. सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ ने सुनवाई से पहले उच्च न्यायालय से पूरी रिपोर्ट देखने का अनुरोध किया था और रिपोर्ट जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. हालांकि, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ने सीबीआइ को सात दिन के बजाय चार दिन का समय दिया और शुक्रवार तक रिपोर्ट पेश करने को कहा. गौरतलब रहे कि दो मई 2021 को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के दिन कंकुरगाछी में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के बाद हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने चुनाव बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच शुरू की थी. अभिजीत सरकार हत्याकांड में नारकेलडांगा थाने के पूर्व ओसी शुवोजित सेन, सब-इंस्पेक्टर रत्ना सरकार और होमगार्ड दीपांकर देबनाथ को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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