कोलकाता.
सोमवार को अलीपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में आरजी कर अस्पताल में वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले से मुक्त करने की याचिका पर सुनवाई न्यायाधीश सुजीत कुमार झा की अदालत में पूरी हो गई. इस मामले के एक आरोपी आशीष पांडे के वकील आनंद गांगुली ने उनके मुवक्किल को इस मामले से छूट संबंधी अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि उनका मुवक्किल उस अस्पताल का सरकारी कर्मचारी नहीं है. उसे वेतन नहीं मिलता है. उसे मानद भत्ता मिलता था, इसलिए जिस धारा के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वह उसपर लागू नहीं होती. इस मामले में उनके मुवक्किल पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम लागू नहीं होता.इस दिन एक अन्य याचिकाकर्ता अख्तर अली ने मामले से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन किया. सभी पांच लोगों को छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गयी. इस मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को निर्धारित की गयी है. सूत्रों ने बताया कि सीबीआइ उस दिन अदालत में आरोपियों की दलीलों का जवाब देगी.
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