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हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास

सरकारी वकील (एपीपी) अरिंदम मुखोपाध्याय ने बताया कि दोषियों के नाम नजरुल मोल्ला और सबीर लस्कर हैं, जबकि मृतक का नाम बिस्मिल्ला (25) था.

हावड़ा. विवाहेतर संबंध के विवाद में युवक की हत्या के मामले में हावड़ा के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायालय ने सोमवार को दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जज सोमेश प्रसाद सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. सरकारी वकील (एपीपी) अरिंदम मुखोपाध्याय ने बताया कि दोषियों के नाम नजरुल मोल्ला और सबीर लस्कर हैं, जबकि मृतक का नाम बिस्मिल्ला (25) था. जानकारी के अनुसार, बिस्मिल्ला का सबीर लस्कर की बेटी के साथ विवाहेतर संबंध था, जिसे लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. नौ नवंबर 2022 की शाम नजरुल और सबीर, बिस्मिल्ला के घर पहुंचे और बातचीत के बाद तीनों साथ निकले. बिस्मिल्ला ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह रात 11 बजे तक लौट आयेगा, लेकिन वह वापस नहीं आया. शराब पिलाकर हत्या, फिंगरप्रिंट जांच से खुला राज ः अगले दिन सुबह सांकराइल थाना अंतर्गत आंदुल ग्राम पंचायत कार्यालय के पीछे बिस्मिल्ला का रक्तरंजित शव मिला. पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बोतलें और तीन ग्लास बरामद किये. फिंगरप्रिंट जांच में ग्लास पर नजरुल और सबीर के निशान मिले. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि पहले उन्होंने बिस्मिल्ला को शराब पिलायी, फिर पत्थर से सिर कुचल कर उसकी हत्या कर दी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किये. सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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