कोलकाता.
सरकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर 27 जून तक बकाया डीए का भुगतान नहीं किया गया, तो राज्य भर में जोरदार आंदोलन किया जायेगा. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक राज्य सरकार ने उनके बकाया डीए भुगतान पर कोई कदम नहीं उठाया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान की जो समय- सीमा तय की है, इसके अंदर राज्य को बकाया का भुगतान करना ही होगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 मई को अपने निर्देश में कहा था कि छह सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को कर्मचारियों के बकाया डीए का 25 प्रतिशत राशि भुगतान करना होगा, जिसकी समय-सीमा 27 जून को समाप्त हो रही है. गौरतलब है कि इस निर्देश के बावजूद राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक बयान या दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है. राज्य के प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर 27 जून तक डीए का बकाया भुगतान नहीं होता है, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे. ‘संग्रामी संयुक्त मंच’ ने घोषणा की है कि वे अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन यदि सरकार ने आदेश की अनदेखी की, तो वे ‘नबान्न अभियान’ की शुरुआत करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की है. लेकिन उससे पहले 27 जून की तारीख राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव का केंद्र बिंदु बन सकती है. यदि इस दिन तक भुगतान नहीं हुआ, तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है