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पंद्रह साल पुराने हत्याकांड में दोषी को हुई उम्रकैद

कोर्ट ने आरोपी काशीनाथ मंडल को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है

हुगली. पंद्रह साल पहले पुरानी दुश्मनी के चलते हुई हत्या के मामले में चंदननगर एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी काशीनाथ मंडल को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को न्यायाधीश जगज्योति भट्टाचार्य ने यह फैसला सुनाया. यह जानकारी डीएसपी डी एंड टी प्रियव्रत बख्शी ने दी. उन्होंने बताया कि मामला 26 जुलाई 2011 का है, जब तारकेश्वर थाना क्षेत्र के मुक्तारपुर में खेत से काम कर लौट रहे नवकुमार खाड़ा (50) पर काशीनाथ ने रास्ते में रोककर हमला किया था. पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसे स्थानीय लोग आकर शांत कराते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद काशीनाथ ने पीछे से नवकुमार के सिर पर बांस से वार किया और फिर गिरते ही पास की ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी.इस घटना के बाद मृतक के बेटे तरुण खाड़ा ने काशीनाथ मंडल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था.

सरकारी वकील गोपाल पात्र ने बताया कि यह एक नृशंस हत्या थी और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब मृतक के परिजनों को न्याय मिला है. मामले में कुल 13 गवाहों की गवाही हुई. जांच अधिकारी उदय दे ने सटीक और प्रभावी जांच की, जिसके आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई.

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