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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा

यह आदेश गुरुवार को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पापिया दास ने दिया.

कोलकाता. नॉर्थ पोर्ट थानाक्षेत्र में स्थित गंगा घाट किनारे 14 वर्षीय एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने विनोद यादव नामक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. यह आदेश गुरुवार को कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट की विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश पापिया दास ने दिया. घटना 17 अक्टूबर 2022 की दोपहर की है. मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ पोर्ट थाना क्षेत्र के छोटेलाल गंगा घाट पर 14 साल की नाबालिग लड़की गंगा में नहाने के बाद गंगा घाट के किनारे चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी. सरकारी वकील सैकत पांडे ने बताया कि उसी समय स्टैंड रोड निवासी आरोपी विनोद यादव कमरे में घुस आया और नाबालिग लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया. उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग आये और विनोद यादव को पकड़ लिया. इसके बाद नॉर्थ पोर्ट थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के साथ पॉक्सो का मामला भी दर्ज किया. सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने गुरुवार को इस मामले में विनोद यादव को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना चुकाने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि न देने पर छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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