कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने दक्षिण 24 परगना के महेशतला में संदिग्ध ड्रोन मिलने के मामले में पुलिस को इलाके की कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस को इलाके की कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि वहां कोई अप्रिय घटना न हो. मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी. आवेदक ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने खुद को भारतीय बताकर इलाके में जमीन खरीद कर घर बनाया है. लेकिन पता चला है कि उसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है. आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी रशीदुल हसन के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. वहीं, आवेदक के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज कर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना है कि रशीदुल हसन बांग्लादेशी है. ऐसे में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि उस व्यक्ति के लिए भारतीय विदेशी अधिनियम के तहत भारत में जमीन खरीदना और घर बनाना कैसे संभव हुआ. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कहा कि पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. इस संबंध में बांग्लादेश उच्चायोग से रिपोर्ट तलब की गयी है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है. राज्य का यह भी दावा है कि मामले में आवेदक भी बांग्लादेशी है. हमने इसके बारे में भी जानकारी के लिए उच्चायोग से रिपोर्ट तलब की है. हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई नियमित बेंच पर होगी. साथ ही हाइकोर्ट ने महेशतला पुलिस स्टेशन से मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है