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West Bengal News: लालन शेख मौत मामले की जांच करने बागतुई पहुंची CID टीम, पत्नी रेशमा बीबी से ली जानकारी

बताया जाता है कि बागतुई गांव पहुंचने के बाद सीआईडी के अधिकारियों ने रेशमा बीबी के साथ बातचीत की तथा लालन शेख हत्या मामले को लेकर उनसे जानकारी ली है. उन्होंने जो आरोप सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ लगाए हैं, इन आरोपों के संबंध में भी उन्होंने बातचीत की.

बीरभूम : रामपुरहाट थाना की बड़शाल ग्राम पंचायत के बागतुई गांव में इसी वर्ष 21 मार्च को हुए नरसंहार मामले में आरोपी लालन शेख की सीबीआई हिरासत में अस्वाभाविक मौत की घटना को लेकर मृतका की पत्नी द्वारा सीबीआई के सात अधिकारियों पर हत्या का आरोप के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीआईडी की टीम जांच करने शुक्रवार को बागतुई गांव पहुंची. तनाव को देखते हुए पुलिस सक्रिय है. इस बीच सीआईडी के अधिकारियों ने मृतक लालन शेख की पत्नी रेशमा बीबी से बातचीत की और जानकारी ली.

जांच में जुटी सीआईडी की टीम

बताया जाता है कि बागतुई गांव पहुंचने के बाद सीआईडी के अधिकारियों ने रेशमा बीबी के साथ बातचीत की तथा लालन शेख हत्या मामले को लेकर उनसे जानकारी ली है. उन्होंने जो आरोप सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ लगाए हैं, इन आरोपों के संबंध में भी उन्होंने बातचीत की. बताया जाता है कि सीआईडी की टीम लगातार लालन शेख की अस्वाभाविक मौत मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है. गुरुवार को फॉरेंसिक टीम ने जहां सीबीआई के अस्थाई कैंप से नमूना संग्रह किया, वहीं रामपुरहाट के उप संशोधनागर में मौजूद बागतुई नरसंहार के एक आरोपी तथा मृतक भादू शेख के भाई जहांगीर शेख से भी बातचीत की थी. जहांगीर शेख लालन शेख के साथ ही मौत के दिन सीबीआई हिरासत में मौजूद था.

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बंगाल की राजनीति गरमायी

सीआईडी की टीम जहांगीर शेख को मामले के चश्मदीद के रूप में देख रही है. बताया जाता है कि सीबीआई हिरासत में लालन शेख की अस्वाभाविक मौत के मामले को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई है. हालांकि सीबीआई इस मामले को लेकर तथा लालन शेख की अस्वाभाविक मौत की घटना को लेकर इसे केवल आत्महत्या ही बता रही है.

हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगायी फटकार

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बागची ने बागतुई कांड के आरोपियों में से एक लालन शेख की मौत पर सीबीआई की आलोचना करते हुए नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि अगर आपकी (सीबीआई) कस्टडी में किसी की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की नहीं होती. क्या सीबीआई उसकी जिम्मेदारी से बच सकती है? इधर, अनुब्रत मंडल की जमानत पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. लालन शेख की मौत मामले का जिक्र होने पर सीबीआई जांचकर्ताओं को अदालत ने फटकार लगायी.

रिपोर्ट : मुकेश तिवारी, बीरभूम

Prabhat Khabar Digital Desk
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