24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि एक रिट पिटीशन दायर की गयी है. इसमें छावनी परिषद क्षेत्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व व्यावसायिक भवनों से बेसमेंट हटाने की मांग की गई है. इसी मामले में सुनवाई कर खंडपीठ ने आदेश दिया है.

रामगढ़ : झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद व रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाने का आदेश दिया है. न्यायालय ने पूर्व विधायक शंकर चौधरी व बलजीत सिंह बेदी द्वारा दायर जनहित याचिका डब्ल्यूपी (पीआईएल) नंबर 1717 / 2022 पर सुनवाई करते हुये ये आदेश जारी किया है. मंगलवार को पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने पत्रकारों को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी. उनके साथ बलजीत सिंह बेदी भी मौजूद थे.

उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश

पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि एक रिट पिटीशन दायर की गयी है. इसमें छावनी परिषद क्षेत्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व व्यावसायिक भवनों से बेसमेंट हटाने की मांग की गई है. इस संबंध में छावनी परिषद क्षेत्र में अवैध निर्माण व बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है. शंकर चौधरी व अन्य बनाम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड थ्रू चीफ सेक्रेटरी दायर जनहित याचिका में झारखंड के मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, यूनियन ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तथा मुख्य अधिशाषी अधिकारी (सीइओ) छावनी परिषद रामगढ़ को पार्टी बनाया गया है.

Also Read: Jharkhand Weather Update: झारखंड के एंग्लो इंडियन विलेज मैक्लुस्कीगंज में कैसा है मौसम, ये है अपडेट

हाईकोर्ट में दायर की गयी जनहित याचिका

याचिका दायर करने वालों की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी तथा अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार, शिव कुमार शर्मा, आशुतोष आनंद तथा कल्याण राय हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे हैं. दिये गये निर्देशों का पालन कर दो सप्ताह में काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आदेश प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को दिया गया है. इसके साथ ही इस मामले की सुनवाई फिर चार सप्ताह बाद की जाएगी. आपको बता दें कि पूर्व विधायक गैर कानूनी ढंग से बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग करने के खिलाफ लंबे समय से आवाज उठा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि मोटी रकम लेकर बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग करने वालों व अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस संबंध में उन्होंने कई पत्र छावनी परिषद के सीइओ, रक्षा संपदा के अधिकारी व राज्य सरकार को लिखे थे. कार्रवाई न होने पर उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी.

Also Read: पलामू के मेदिनीनगर के सदर SDO का पेशकार 50 हजार रुपये घूस लेते अरेस्ट, ACB ने ऐसे दबोचा

Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel