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बिहार के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को दिया आदेश, मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे कर्मियों के तबादले पर आया ये फरमान

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस बीच इस कार्य में लगे कर्मियों को लेकर बिहार के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को सख्त आदेश जारी कर दिया है.

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बस कुछ ही महीने बाकी रह गए है. तमाम राजनीतिक पार्टियों से लेकर चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है. चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. ताकि पारदर्शी और सही तरीके से चुनाव संपन्न हो सके. इस बीच मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में जुटे कई कर्मियों को लेकर बड़ी खबर आ गई है. दरअसल, बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को बड़ा निर्देश जारी किया है.

मुख्य सचिव ने कर्मियों के तबादले पर लगाई रोक

अपने आदेश में मुख्य सचिव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने निर्देश में कहा है कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है, जो सबसे पहले बिहार में क्रियान्वित किया जाना है. ऐसे में सभी डीएम का यह दायित्व है कि इस कार्यक्रम में उनके जिला से संबंधित जो भी पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं, उनकी पूरी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. किसी भी स्तर पर कोई कमी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है.

गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील

मुख्य सचिव के निर्देश के मुताबिक, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ की इसमें बेहद ही खास भूमिका है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ के रूप में पंचायत सचिव, शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, कचहरी सचिव, टोला सेवक, विकास मित्र कार्यरत हैं. ऐसे में मतदाता सूची से संबंधित काम में शामिल इन कर्मियों के साथ-साथ अन्य कर्मियों का तबादला नहीं किया जाए. वहीं, मुख्य सचिव ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2025 को सफल बनाने की अपील भी की है.

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Preeti Dayal
Preeti Dayal
प्रभात खबर डिजिटल, कंटेट राइटर. 3 साल का पत्रकारिता में अनुभव. डिजिटल पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन.

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