Bihar Chunav 2025: लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) 2025 की शुरुआत कर दी है. इस अभियान का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे. अभियान की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने इसे पांच चरणों में बांटा है, जिससे मतदाताओं को पूरी पारदर्शिता और सुविधा के साथ शामिल किया जा सके.
पहला चरण: घर-घर जाकर फॉर्म वितरण
25 जून से 3 जुलाई 2025 तक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाता फॉर्म वितरित कर रहे हैं. करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं तक यह फॉर्म पहुंचाया जाएगा. इस कार्य के लिए राज्य भर में 77,895 बीएलओ सक्रिय हैं, जबकि 20,603 नए बीएलओ भी अभियान में जोड़े गए हैं. फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरे हुए हैं, जिससे लोगों को भरने में सुविधा हो. फॉर्म को आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है.
दूसरा चरण: भरे हुए फॉर्म जमा करना
फॉर्म भरने के बाद 25 जुलाई तक बीएलओ को जमा करना होगा. इस कार्य में चार लाख स्वयंसेवक (NCC, NSS, सरकारी कर्मी आदि) सहायता कर रहे हैं. विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और निर्धन वर्ग के मतदाताओं को प्राथमिकता दी जा रही है.
दस्तावेज की आवश्यकता जन्म वर्ष के अनुसार तय की गई है
- 2003 या उससे पहले सूची में नाम है तो दस्तावेज की जरूरत नहीं.
- 1987 से पहले जन्म वालों को स्वयं का कोई एक दस्तावेज देना होगा.
- 1987–2004 के बीच जन्मे व्यक्ति को खुद का और एक अभिभावक का दस्तावेज देना होगा.
- 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को स्वयं के साथ दोनों अभिभावकों के दस्तावेज देने होंगे.
तीसरा चरण: फॉर्म की रसीद और डेटा एंट्री
25 जून से 26 जुलाई तक बीएलओ भरे हुए फॉर्म एकत्र करेंगे और प्रत्येक मतदाता को जमा की रसीद देंगे. इसके बाद वे डेटा को मोबाइल ऐप या ECI-Net पर अपलोड करेंगे. फॉर्म संबंधित इआरओ/एईआरओ अधिकारी को सौंपा जाएगा. ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी जल्द ही शुरू की जाएगी.
चौथा चरण: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
1 अगस्त 2025 से प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. जिनके फॉर्म समय पर जमा होंगे, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में होंगे. यह सूची सभी राजनीतिक दलों को नि:शुल्क प्रदान की जाएगी. इस चरण में बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) प्रतिदिन 10 फॉर्म तक जमा कर सकते हैं.
पांचवां चरण: दावे और आपत्तियां
1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी. यदि किसी का नाम छूट गया हो या किसी नाम पर आपत्ति हो, तो आवेदन किया जा सकता है. संबंधित अधिकारी सभी मामलों की जांच कर सुनवाई करेंगे. हर दिन की सूची वेबसाइट और कार्यालयों में उपलब्ध होगी.
अंतिम सूची 30 सितंबर को
सभी दावे-आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. यह सूची राजनीतिक दलों को नि:शुल्क दी जाएगी और ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी. यदि किसी को आयोग के निर्णय पर आपत्ति हो, तो 15 दिन में जिला मजिस्ट्रेट और 30 दिन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है.
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