विधि संवादादता, देवघर . मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा की अदालत में चल रहे जीआर केस संख्या 160/2019 की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद इस मामले के तीन आरोपितों अमरेंद्र मंडल उर्फ अमरेंद्र कुमार, कन्हैया सिंह उर्फ अंकुश राज अंश और प्रीतम जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. तीनों आरोपित क्रमश: झाझा थाना के ढाेंढरी, जसीडीह थाना के कुशमाहा व रिखिया थाना के बलसारा गांव के रहने वाले हैं. इन आरोपितों के विरुद्ध नगर थाना देवघर में वर्ष 2018 में बेला बगान मोहल्ला निवासी प्रशांत कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार अज्ञात चोरों ने रात्रि को घर का ताला तोड़कर डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, सोने व चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान चुरा लिये. पुलिस ने अनुसंधान के बाद इन तीनों आरोपितों का अलग ट्रायल चला, जबकि पांच लोगों का नाम पुलिस ने जोड़ा था. दो का किशोर न्यायालय में ट्रायल के लिए अभिलेख को अलग कर दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एक भी गवाही नहीं दी गयी. अदालत ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज और बचाव पक्ष के अधिवक्ता एफ मरीक व प्रदीप झा की बहस सुनने के पश्चात तीनों आरोपिताें को रिहा कर दिया.
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