विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे दो सह साइबर क्राइम केस स्पेशल कोर्ट अशोक कुमार की अदालत द्वारा साइबर अपराध के दो दोषियाें कंचन मंडल एवं पप्पू मंडल को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही दोनों दोषियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. दोनों आरोपित करौं थाना के कोलडीह गांव के रहने वाले हैं और करौं थाना में तत्कालीन एसआइ विनोद कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर एक जून 2017 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें आइटी एक्ट के अलावा साइबर ठगी का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आठ लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी. आइटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत दोषी पाकर स्पेशल कोर्ट ने उक्त सजा सुनायी व जुर्माना भी लगाया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल और बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोबीन व अन्य ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उक्त फैसला सुनाया. इस केस में सात साल बाद फैसला आया. ॰प्रत्येक को एक लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना ॰स्पेशल जज साइबर क्राइम केस अशोक कुमार की अदालत से आया फैसला जिसे मिली सजा कंचन मंडल पप्पू मंडल, दोनों निवासी कोलडीह, करौं, देवघर.
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