धनबाद.
उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मंगलवार को समाहरणालय से ई-केवाईसी कराने के लिए आपूर्ति विभाग के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है. इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है. जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण कर ई-केवाईसी कराने के लिए छुटे हुए लाभुकों को जागरूक करेगा. वहीं झारखंड सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी देगा.दुकानदार गड़बड़ी करे तो दर्ज करायें शिकायत
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने कहा कि सभी लाभुक यह सुनिश्चित करें कि अनाज प्राप्त करने के समय अनाज वेइंग मशीन पर रखा हुआ हो. ई-पोस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद बीप की आवाज आने के बाद पर्ची प्राप्त करने के बाद ही अपना अनाज प्राप्त करें. दुकानदार द्वारा अनाज आदि का वितरण निर्धारित मात्रा एवं दर पर नहीं करने पर लाभुक टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. मौके पर एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद, आपूर्ति शाखा के संदीप कुमार महतो, अमित कुमार आदि उपस्थित थे.
पीला कार्ड धारक को 35 किलोग्राम अनाज नि:शुल्क : एडीएम
एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीला कार्ड धारक को निःशुल्क 35 किलोग्राम प्रति कार्ड, गुलाबी कार्ड धारक को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा कार्ड धारक को निःशुल्क पांच किलोग्राम प्रति सदस्य, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी व हरा कार्ड धारकों को निःशुल्क एक किलोग्राम प्रति कार्ड, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी एवं हरा कार्ड धारकों को निःशुल्क एक किलोग्राम प्रति कार्ड दाल दिया जाता है. वहीं सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी व हरा कार्ड धारक को प्रति वस्त्र 10 रुपये की दर से एक साड़ी व एक धोती या लूंगी हर छह माह में दिया जाता है. वहीं चीनी वितरण योजना के तहत पीला, कार्ड धारक को एक किलोग्राम प्रति माह निर्धारित अनुदानित मूल्य पर चीनी दी जाती है.
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