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Hajipur News : जंदाहा में बिजली चोरी पकड़ने गयी टीम के साथ ग्रामीणों ने की धक्का-मुक्की

जंदाहा जंदाहा थाना क्षेत्र के सलहा गांव में बिजली विभाग की छापेमारी टीम के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस से की

जंदाहा जंदाहा थाना क्षेत्र के सलहा गांव में बिजली विभाग की छापेमारी टीम के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस से की गयी है. इस मामले में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, जंदाहा के सहायक विद्युत अभियंता विवेक कुमार ने सलहा निवासी ऋषिराज, उसके भाई और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ शनिवार को जंदाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि बिजली विभाग की टीम निरीक्षण के लिए ऋषिराज के घर पहुंची, जहां पाया गया कि स्मार्ट मीटर को बाइपास कर सीधे मेन लाइन से तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था. चोरी की गयी बिजली का उपयोग घर के पास बन रहे पुल में कटर मशीन आदि चलाने में किया जा रहा था. बिजली चोरी से कंपनी को 2,13,792 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है. आरोप है कि छापेमारी के दौरान आरोपियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की, साथ ही जान से मारने और छेड़छाड़ के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी. इसके कारण निरीक्षण कार्य पूरा नहीं हो सका. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

राजापाकर में बिजली चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज

राजापाकर. बिजली चोरी के मामले में विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निर्देशानुसार बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ छापेमारी और बिजली संबंध विच्छेदन के लिए जांच दल का गठन किया गया था.

जांच दल में सहायक विद्युत अभियंता विवेक कुमार, कनीय विद्युत अभियंता मनीष कुमार, मानव बल सुबोध कुमार, धर्मेंद्र कुमार और धीरज कुमार शामिल थे. जांच के दौरान टीम अलीपुर मंझीपुर, थाना खोखा बुजुर्ग निवासी पार्वती देवी के घर पहुंची, जहां पाया गया कि 9091 रुपये की बकाया राशि के कारण उनका बिजली कनेक्शन पहले ही काट दिया गया था. हालांकि, उन्होंने मात्र 1000 रुपये जमा किये थे, लेकिन बिजली चोरी कर अवैध रूप से ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे. बिजली चोरी के कारण नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 10 हजार रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि उपभोक्ता को उतना ही आर्थिक लाभ मिला. इस तरह, कंपनी को कुल 18,091 रुपये की राशि वसूलनी है. जांच दल के अनुसार, उपभोक्ता ने मीटर और तार को जब्त करने से रोक दिया और प्राथमिकी दर्ज होने तक बिजली संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया. विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

महिसौर में बिजली चोरी के छह मामलों में प्राथमिकी

जंदाहा. महिसौर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली चोरी के छह मामलों में विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, जंदाहा के कनीय विद्युत अभियंता मनीष कुमार ने महिसौर थाना में चकहसन निवासी राम प्रकाश राम, सकलदेव राम, रामदेव राम, चकसाहवली निवासी अशर्फी सिंह, चक हसन निवासी रमेश राम और चकसहौली निवासी सतीश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. आरोप है कि बिजली विभाग की छापेमारी टीम जब राम प्रकाश राम के घर बकाया वसूली के लिए पहुंची, तो पाया गया कि लाइन काटे जाने के बावजूद अवैध रूप से कनेक्शन जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी. इससे कंपनी को 10 हजार रुपये का नुकसान हुआ, जबकि उपभोक्ता पर पहले से 9,367 रुपये का बकाया था. इसी तरह, सकलदेव राम के परिसर में 52,067 रुपये की बकाया राशि के बावजूद अवैध रूप से बिजली जोड़ी गयी थी, जिससे कंपनी को 62,067 रुपये की क्षति हुई. रामदेव राम के मामले में 16,383 रुपये की बकाया राशि के बावजूद चोरी की गयी बिजली से कुल 26,583 रुपये का नुकसान हुआ. अशर्फी सिंह के परिसर में 30,509 रुपये की बकाया राशि के बावजूद अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जिससे कंपनी को 40,509 रुपये का नुकसान हुआ. रमेश राम पर 12,636 रुपये की बकाया राशि थी, लेकिन अवैध कनेक्शन से कंपनी को 22,636 रुपये की क्षति हुई. सतीश कुमार के परिसर में मीटर से छेड़छाड़ कर उसे खराब कर दिया गया था, जिससे कंपनी को 50,197 रुपये का नुकसान हुआ.

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