Chahal and Dhanashree Divorce: भारतीय क्रिकेट टीम के युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का 20 मार्च को बांद्रा के फैमिली कोर्ट में आधिकारिक रूप से तलाक हो गया. दोनों के तलाक की खबर की पुष्टि करते हुए उनके वकील ने कहा, “दोनों का तलाक हो गया है, उनकी शादी अब कानूनी रूप से टूट चुकी है.” युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री ने तलाक के लिए पहले फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जब उन्हें फैमिली कोर्ट द्वारा कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया, तब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर एक बार फिर से बांद्रा के फैमिली कोर्ट में गुरुवार को दोनों के तलाक के केस की सुनवाई हुई, जहां दोनों के तलाक पर मुहर लगा दी गई.
कूलिंग ऑफ पीरियड
युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री ने तलाक के लिए 5 फरवरी को फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी. जहां उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत 6 महीने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया. लेकिन दोनों ने कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए मना करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की. धारा 13B के अनुसार जब पति-पत्नी तलाक लेने का फैसला करते हैं, तब उन्हें कोर्ट द्वारा एक बार फिर से विचार-विमर्श करने का समय दिया जाता है. इस दौरान दोनों तलाक न लेने का भी फैसला कर सकते हैं. लेकिन दी गई अवधि के बाद भी अगर दोनों पक्षों की सुलह नहीं होती है और दोनों तलाक लेना चाहते हैं, तब कोर्ट द्वारा आगे की प्रक्रिया की जाती है.
धनश्री को कितने रुपये की एलिमनी राशि मिलेगी?
युजवेंद्र चहल की तरफ से धनश्री को एलिमनी राशि के रूप में 4.75 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिनमें से आधी राशि पहले ही धनश्री को दी जा चुकी है.
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