24.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

जिला न्यायाधीश ने जानलेवा हमले के 20 वर्ष पुराने मामले में आठ आरोपितों को डॉट फटकार कर छोड़ा

सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गूंजन पांडेय की अदालत ने 20 वर्ष पूर्व जानलेवा हमले करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बरदाहा थाना क्षेत्र के कौआकोह गांव निवासी 04 महिला व 04 पुरुषों को दोबारा ऐसी गलती न हो, डांट-फटकार लगाते हुए छोड़ने का आदेश जारी किया है.

अररिया. सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गूंजन पांडेय की अदालत ने 20 वर्ष पूर्व जानलेवा हमले करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बरदाहा थाना क्षेत्र के कौआकोह गांव निवासी 04 महिला व 04 पुरुषों को दोबारा ऐसी गलती न हो, डांट-फटकार लगाते हुए छोड़ने का आदेश जारी किया है. सजा पाने वाले आठों आरोपित मो मुंतज़िर, जलालुद्दीन, शमशेर, मैनुद्दीन, खैतुन खातून, संजीरा खातून, समीला खातून व जासीमा खातून शामिल हैं. यह सजा एसटी 315/2011 में सुनाया गया है. इस संबंध में सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पीपी) रामानंद मंडल ने बताया कि 17 दिसंबर 2005 को साढ़े आठ बजे दिन को सभी आरोपित मिलकर जिले के घूरना थाना क्षेत्र के पथराहा गांव निवासी मो साबिर की पत्नी लज़मा खातून को जान मारने की नीयत से लोहे के दबिया से सिर पर मारकर जख्मी कर दिया था. घटना को लेकर पीड़िता सह जख्मी लज़मा खातून के पति मो साबिर पिता स्व अकबर ने आरोपितों के विरुद्ध घूरना थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसके तहत नरपतगंज (घूरना) थाना कांड 205/2005 दर्ज हुआ था. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शम्भू शरण चौधरी ने अपना पक्ष रखा था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel