फारबिसगंज. फारबिसगंज उप डाकघर में पदस्थापित तत्कालीन उप डाकपाल सत्यनारायण उरांव के विरुद्ध सरकारी राशि 09 लाख 91 हजार 634 रुपये गबन का मामला प्रकाश में आया है. डाक निरीक्षक फारबिसगंज अनुमंडल मो जहांगीर आलम ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर फारबिसगंज उप डाकघर के तत्कालीन उप डाकपाल सत्यनारायण उरांव के खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज करायी है. थाना में दर्ज कांड संख्या 281 /25 में बताया है कि वार्ड संख्या 09, बरहारा, नरपतगंज जिला अररिया निवासी सत्य नारायण उरांव, पिता धर्मदेव उरांव फारबिसगंज उप डाकघर में 19 मार्च 2025 तक उप डाकपाल के पद पर थे. प्राथमिकी में बताया है कि डाक अधीक्षक पूर्णिया के निर्देशानुसार उप डाकघर का अधिकतम कैश बैलेंस सीमा एक लाख निर्धारित किया गया है, लेकिन फारबिसगंज उप डाकघर के उप डाकपाल सत्यनारायण उरांव ने अपने कार्यकाल में उप डाकघर में लगातार निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक राशि रख कर सरकारी राशि का अपने निजी कार्यों में उपयोग किया है. दर्ज प्राथमिकी में डाक निरीक्षक ने कहा है कि उनके द्वारा कई बार पत्र व दूरभाष के माध्यम से आरोपित को राशि लौटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन निर्देश का पालन नहीं किया गया. डाक अधीक्षक पूर्णिया ने अपने कार्यालय के पत्र के माध्यम से उप डाकपाल को अविलंब नकदी घटाने का निर्देश दिया व उन्हें उप डाकघर का दौरा कर जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया. उनके द्वारा 17 व 18 मार्च 2025 को उप डाकघर का निरीक्षण किया गया. इसमें 09 लाख 91 हजार 634 रुपये कम मिले. पूछताछ के दौरान आरोपित ने लिखित स्वीकारोक्ति दी कि यह रकम उप डाकघर में मौजूद नहीं है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डाक अधीक्षक, पूर्णिया ने आरोपित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था. इधर डाक निरीक्षक फारबिसगंज अनुमंडल के लिखित आवेदन पर फारबिसगंज पुलिस ने फारबिसगंज उप डाकघर के उप डाकपाल सत्यनारायण उरांव के विरुद्ध 09 लाख 91 हजार 634 रुपये सरकारी राशि के गबन की प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.
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