अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर 22 वर्षीय आरोपी सुकरा ऋषिदेव पिता विजेंद्र ऋषिदेव जिले के छोटी लहटोड़ा वार्ड संख्या 06 अररिया को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. इस मामले में नामजद आरोपी राधा देवी जो सुकरा ऋषिदेव को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है. आरोपी को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं 20 हज़ार 600 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माना की राशि अदा नही करने पर विभिन्न धाराओं में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता सह सूचिका को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कंपनसेशन फण्ड से 05 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. जिसमें नाबालिग पीड़िता सह सुचिका व उसकी मां के नाम से ज्वाइंट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने पर 02 लाख रुपये जमा किया जायेगा. शेष बचे 03 लाख रुपये नाबालिग पीड़िता सह सुचिका व उसकी मां के ज्वाइंट नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता में फिक्स्ड डिपॉजिट करना है. जब नाबालिग पीड़िता सह सुचिका बालिग हो जायेंगी, तब पीड़िता सह सुचिका राशि को खाता से निकासी करेंगी. यह आदेश न्यायालय के न्यायधीश श्री कुमार ने स्पेशल (पॉक्सो) 75/2024 में दिया है. घटना 28 जनवरी 2024 की संध्या 07 बजे की है. आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को घर से बहला फुसलाकर दुकान ले जाने के बहाने मक्का के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इतना हीं नही आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद पीड़िता को जान मारने के नियत से मारपीट किया व कान, मुंह, गाल को काट लिया व आंख पर मुक्का से मारकर आंख खराब कर दिया. मामले को लेकर महिला थाना कांड संख्या 04/2024 दर्ज किया गया था. कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश अजय कुमार ने आरोपी को दोषी पाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता विष्णु कांत मिश्रा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी.
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