औरंगाबाद शहर.
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे नवम पंकज पांडेय ने दाउदनगर थाना कांड संख्या-791/24 में सुनवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट में सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि दाउदनगर के उमरचक निवासी अभियुक्त सुजीत कुमार उर्फ लप्फू को जेल में बिताये तीन माह 27 दिन की सजा न्यायालय द्वारा मानी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. स्पेशल पीपी ने बताया कि इस एक्ट में अल्प मात्रा में बरामदगी में एक साल से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 दिसंबर 2024 को चेकिंग अभियान में दाउदनगर के थानाध्यक्ष फहीम आजाद खान द्वारा एक बाइक पर दो लोगों को चार ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से सुजीत कुमार ने न्यायालय में दोष स्वीकार किया जबकि एक अन्य अभियुक्त अंक्रेश कुमार का पृथक वाद गवाही पर चल रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है