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मध्यस्थता विशेष अभियान का लाभ उठाने के लिए करें प्रेरित : जिला जज

इससे संबंधित दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वारा विशेष मध्यस्थाता अभियान से संबंधित जानकारी ली गयी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति सह कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अध्यक्ष एमसीपीसी के मार्गदर्शन में पूरे देश में चल रहे विशेष मध्यस्थता अभियान मध्यस्थता राष्ट्र के लिए से संबंधित न्यायालय द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त की. इससे संबंधित दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया. जिला जज ने कहा कि जो तालुका न्यायालय और जिला न्यायालय में लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए 90 दिनों का गहन विशेष अभियान है जिसके तहत वैवाहिक विवाद मामले, दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा मामले, चेक बाउंस मामले, वाणिज्यिक विवाद मामले, सेवा मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, ऋण वसूली मामले, विभाजन मामले, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले को अपने-अपने न्यायालय में चिह्नित करते हुए पक्षकारों को सूचित करें और उनसे संबंधित वाद को प्रशिक्षित मध्यस्थ से सुलह-और समझौता कराने के लिए आवश्यक रूप से मध्यस्थता केंद्र भेजें. जिला जज द्वारा सभी न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का अधिक से अधिक लोग फायदा उठायें. इसके लिए प्रतिदिन अपने स्तर से प्रयास करते हुए वादों को चिह्नित कर मध्यस्थता केंद्र भेजें.

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