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अनियमितता के आरोप में ग्रामीण आवास सहायक सेवा से चयनमुक्त

ओबरा प्रखंड अंतर्गत उब पंचायत में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक रविश कुमार भारती को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, लाभुकों से अवैध राशि की वसूली एवं नियम विरुद्ध कार्यों के आरोप में सेवा से चयनमुक्त कर दिया गया है

औरंगाबाद शहर. ओबरा प्रखंड अंतर्गत उब पंचायत में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक रविश कुमार भारती को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, लाभुकों से अवैध राशि की वसूली एवं नियम विरुद्ध कार्यों के आरोप में सेवा से चयनमुक्त कर दिया गया है. इसकी शिकायत उब पंचायत के एकौना गांव के लाभुकों द्वारा की गयी थी, जिसमें आवास योजना की किस्त निर्गमन के लिए अवैध राशि मांगने का आरोप लगाया गया था. प्राप्त परिवाद के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक (लेखा, प्रशासन एवं स्व-नियोजन) द्वारा मामले की जांच कराई गयी. स्थलीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई कि रविश कुमार भारती द्वारा न केवल योजनागत प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, बल्कि कार्य पूर्ण होने के बावजूद लाभुकों को समय पर राशि निर्गत नहीं की गयी, जिससे योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई. सुनवाई व तथ्यों के परीक्षण के बाद उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह द्वारा रविश कुमार भारती को उनके कार्य में लापरवाही, निजी स्वार्थ के लिए कार्य करने व अवैध वसूली करने का दोषी मानते हुए सेवा से चयनमुक्त करने की कार्रवाई की गयी. जिला प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है. डीएम व डीडीसी के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में आवास योजना एवं आवास सर्वे कार्य की नियमित समीक्षा एवं स्थलीय जांच करायी जा रही है. इस संबंध में पहले भी आवास सहायकों को स्पष्ट चेतावनी दी जा चुकी है कि दोषी पाये जाने पर सभी स्तर के कर्मियों व पदाधिकारियों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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