फोटो- 22 – बैठक में शामिल डीएम व अन्य पदाधिकारी
औरंगाबाद शहर.
जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में एनसीओआरडी से संबंधित जिलास्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने शहर में ब्रिकी हो रहे प्रतिबंधित कोडिन बेस्ड कफ सीरप के सैंपल की जांच कराते हुए उसकी ब्रिकी का आधार स्पष्ट कर उक्त दिशा में अग्रत्तर कार्रवाई करने का निर्देश औषधी निरीक्षक को दिया गया. मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने को लेकर पूर्व के कांडों में आरोपित व संदिग्ध गिरोह की सूची तैयार उन पर कड़ी नजर एवं निगरानी रखने, आवश्यकतानुसार नियम के तहत बांड डाउन की प्रभावी कार्रवाई करने तथा उक्त अपराधियों का लिंकेज जहां-जहां है वहां सघन छापेमारी एवं चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी दिया गया. कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों जैसे सरकारी कार्यालय, भवनों, पार्क अस्पताल, विद्यालय में धूम्रपान निषेध है. शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर भी तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग लगाने के लिए उक्त दिशा में भी अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया गया. रिपीट ऑफेंडर से संबंधित मामले में धारा-110 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया. साथ ही सभी थानाध्यक्षों को लगातार छापेमारी को कहा गया. उक्त बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार, पुलिस उपाधीक्षक विशेष शाखा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, औषधि निरीक्षक एवं जिला स्तरीय अन्य अधिकारी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है