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दहेज हत्या में दोषी को 15 साल कठोर कारावास की सजा

अभियुक्त को चार जुलाई को भादंवि की धारा 304 बी में दोषी करार दिया गया था

औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज नवम पंकज पांडेय ने बारूण थाना कांड संख्या -88/20, एसटीआर -64/22,41/24 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए दहेज हत्या के आरोपित पति को सजा सुनायी है. एपीपी महेंद्र मिश्रा ने बताया कि सिरिस निवासी काराधीन अभियुक्त अमित राम को भादंवि की धारा-304बी में 15 साल कठोर कारावास और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी. अभियोजन की ओर से नौ गवाही हुई थी. अभियुक्त को चार जुलाई को भादंवि की धारा 304 बी में दोषी करार दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतका चांदनी कुमारी के पिता नवीनगर के रजवरिया खुर्द निवासी विश्वनाथ राम ने चार जून 2020 को दामाद अमित राम पर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कहा था कि हिंदू रीति रिवाज से चांदनी की शादी अमित से 2014 में करायी थी. दो साल का बेटा और एक साल की बेटी तथा चांदनी गर्भवती थी. दामाद हमेशा टीवी, बाइक और सोने की चेन के लिए मारपीट करते थे. तीन जून 2020 को रात 11:40 बजे दामाद की बहन ने फोन किया कि आपकी बेटी नहीं रही. घटनास्थल पर पहुंचे तो खून से लथपथ शव ससुराल में पड़ा हुआ था. आसपास पूछने से पता चला कि टांगी से काटकर दामाद ने हत्या कर दी है. इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनी. पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस ने दोपहर में ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो 62 माह से जेल में बंद है.

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