पीड़ित को 198904 रुपये का चेक सैंपा
प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर.
जिला उपभोक्ता अदालत की पहल पर उपभोक्ता वाद संख्या-110/22 में श्रीकृष्ण नगर अहरी निवासी आवेदक रामाकांत शर्मा को इंश्योरेंस का चेक प्रदान किया गया. स्टार यूनियन डाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नवी मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय गया जी का 198904 रुपये का चेक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के सदस्य बद्रीनारायण सिंह ने प्रदान किया. इस दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता अंजनी कुमार सिंह और अधिवक्ता चंदन गौरव उपस्थित थे. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आवेदक रामाकांत शर्मा की पत्नी की मौत 29 अप्रैल 2022 को हो गयी थी. आवेदक और उनकी पत्नी का संयुक्त खाता बैंक आफ इंडिया महाराजगंज रोड औरंगाबाद में था. 28 अगस्त 2020 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम हर साल भर रहे थे. याचिकाकर्ता को बैंक ने कभी भी बांड पत्र और बीमा पॉलिसी नंबर नहीं दिया था. इसीलिए, बीमा राशि भुगतान में टालमटोल किया जाता था. मजबूरन पीड़ित को जिला उपभोक्ता अदालत में वाद करना पड़ा. इसके बाद लाभ मिला. अधिवक्ता ने बताया कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ, बीमा लाभ, प्राकृतिक आपदा और सड़क दुघर्टना लाभ से वंचित रह जाते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है