औरंगाबाद शहर.
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने रफीगंज थाना कांड संख्या -405/23, पॉक्सो केस नंबर -120/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त चंदन कुमार को विभिन्न अपराध सहित पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि ओबरा के अतरौली निवासी अभियुक्त चंदन कुमार को भादंवि की धारा -323, 342, 376 और 04 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता ने नौ सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि रफिगंज में पीड़िता पढ़ाई करती थी. अभियुक्त अन्य साथी के सहयोग से पिता और उनके साथ मारपीट की. इससे पूर्व अभियुक्त ने आगे की पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह का वादा कर 30 माह से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. धमकी भी दी थी. इसके बाद इस मामले में केस दर्ज कराया गया था.दूसरे वाद में भी दोषी करार
अदालत ने दूसरे वाद में भी एक आरोपित को दोषी ठहराया है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि गोह थाना कांड संख्या -195/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए गोह के पीपरा निवासी एक मात्र अभियुक्त सुधीर कुमार को भादंवि की धारा -363, 376 और 04 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है. इस वाद में आइओ शमीम अहमद, डॉ लालसा सिन्हा सहित अभियोजन की ओर से नौ गवाही हुई थी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 16/09/21 को अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि अभियुक्त ने बहला-फुसलाकर पीड़िता को भगाकर ले गया. बाद में पता चला कि लुधियाना ले गया है. जब पीड़िता ने आरोपित पर केस करने की धमकी दी तो उसने पीड़िता को घर पहुंचा दिया था. दोनों केस में सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है