कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर.
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने रफीगंज थाना कांड संख्या -405/23, पॉक्सो केस नंबर-120/23 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त चंदन कुमार को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि ओबरा के अतरौली निवासी अभियुक्त चंदन कुमार को भादंवि की धारा -323 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 342 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना तथा भादंवि की धारा 376 एवं 4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 28 जुलाई को दोषी ठहराया गया था. अभियुक्त आठ माह 23 दिन जेल में रह चुका है. अभियुक्त पर प्राथमिकी नौ सितंबर 2023 को दर्ज करायी गयी थी, जबकि आरोप का गठन चार अप्रैल 2024 को किया गया था. अदालत ने दूसरे वाद में भी सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि गोह थाना कांड संख्या-195/23, पॉक्सो केस नंबर-122/23 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए गोह के पीपरा निवासी एकमात्र अभियुक्त सुधीर कुमार को भादंवि की धारा -363 में पांच साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. भादंवि की धारा 376 और 4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 28 जुलाई को दोषी ठहराया गया था. अभियुक्त पर 26 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. वहीं, 22 नवंबर 2023 को अभियुक्त पर आरोप का गठन किया गया था. अभियुक्त एक साल नौ माह चार दिन जेल में रह चुका है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि दोनों केस में पीड़िता को एक-एक लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है