औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन अनंदिता सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -155/94, एसटीआर -513/97, 569/24 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जीवित बचे दो आरोपितों को सजा सुनायी है. एपीपी परशुराम सिंह ने बताया कि दाउदनगर के महारानी बिगहा निवासी अभियुक्त 75 वर्षीय दीपन यादव तथा 73 वर्षीय जीतन यादव को भादंवि की धारा 307, 149 में पांच साल की सजा तथा 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. भादंवि की धारा 324, 149 में दो साल की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्तों को महारानी बिगहा निवासी शिवदेनी यादव की हत्या के प्रयास के आरोप में 20 जून को दोषी ठहराया गया था. दो अन्य आरोप गठित अभियुक्त नन्हकू यादव और सोमर यादव की अभियोजन काल में निधन हो गया है. प्राथमिकी सूचक पांचू यादव ने 29 अक्तूबर 1994 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उनकी जमीन के सामने सरकारी जमीन में अभियुक्त मकान बना रहे थे. उनके पिता शिवदेनी यादव द्वारा मना किये जाने पर जान मारने की नियत से पकड़ कर लाठी-डंडे से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था. अभियुक्तों पर आरोप गठन 20 मार्च 2001 को हुआ था.
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