बांका. एडीजे वन अभिषेक कुमार भान की अदालत ने शुक्रवार को हत्या मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए नामजद 12 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपितों के ऊपर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपितों को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भोगनी होगी. मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में दस गवाहों की गवाही पेश किये. अभियोजन के अनुसार कोर्ट ने यह सजा कटोरिया थाना क्षेत्र के चिहुतजोर गांव निवासी जमाल अंसारी, इसराफिल अंसारी, जाकिर मियां, अहसन अंसारी, मुस्लिम अंसारी, केटकी मियां, करमउद्दीन अंसारी, कुर्बान मियां, लियाकत मियां, सहदुल मियां, सत्तार मियां व रज्जाक मियां को सुनाई है. मामले को लेकर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुबोध सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार कटोरिया थाना क्षेत्र के चिहुतजोर गांव निवासी अजिम मियां ने जख्मी हालत में घटना स्थल पर दिये गये बयान पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जिसमें उक्त आरोपितों को नामजद किया गया था. घटना क्रम के अनुसार 22 जून 2001 को सुबह वादी शौच के लिए चिहुतजोर बहियार जा रहा था. तभी पूर्व से घात लगाये हरवे हथियार से लैस उक्त अपराधियों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया. अपराधियों के हाथों में डंडा, तलवार, चाकू, भाला व बंदूक आदि हथियार थे. आरोपियों ने पीट-पीटकर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था. उनका हाथ व पैर तोड़ दिया था. चाकू से गला रेतने का प्रयास किया. वादी ने चाकू को हाथ से पकड़ लिया था, जिससे वादी का हथेली घायल हो गया था. मारपीट के दौरान जख्मी होकर वह जमीन पर गिर गया. शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़े तो उक्त सभी अभियुक्त मौके पर से भाग गये, जाते समय एक गोली भी फायर किया गया, हालांकि गोली किसी को नही लगी. वहीं परिजनों ने इलाज के लिए जख्मी को कटोरिया अस्पताल ले जा रहा था. लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी थी. घटना का कारण पुरानी दुश्मनी बतायी जा रही है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है