बांका. एडीजे वन अभिषेक कुमार भान की अदालत ने शनिवार को गांजा तस्करी मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये दो आरोपितों को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने आरोपितों के उपर 1 लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर आरोपितों को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा खगड़िया जिला के गोगरी थाना क्षेत्र निवासी रितेश कुमार एवं मरैया ओपी क्षेत्र निवासी सुजीत कुमार को सुनायी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान पेश किये. जिन्होंने आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी एवं सुमन सिन्हा ने बहस में हिस्सा लिया.
क्या था मामला –
उड़ीसा की तरफ से दुमका-भागलपुर मार्ग होते हुये उक्त दोनों आरोपित टाटा सुमो गोल्ड में गांजा छिपाकर खगड़िया जा रहे थे. इसकी गुप्त सूचना मिलने पर बौंसी पुलिस ने गत 31 जनवरी 2020 को भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर गुरुधाम के पास वाहन को पकड़ा था. वाहन की तालाशी के क्रम में वाहन के अंदर सीट के नीचे बने तहखाना से 1 क्विंटल 20 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ था. मौके पर पुलिस ने वाहन को जब्त करते हुये उक्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. मामले की प्राथमिकी बौंसी थाना में दर्ज की गयी थी. मालूम हो कि इस कार्रवाई के लिए बौंसी के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश कुमार यादव को विशेष रुप से पुरस्कृत भी किया गया था. वहीं बांका पुलिस ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि यह समाज में मादक पदार्थो के खिलाफ एक मजबुत संदेश है. नागरिकों का मानना है कि ऐसे कठोर निर्णयों से न केवल कानुन व्यवस्था सुधरेगी बल्कि नशे के सौदागरों को भी चेतावनी मिलेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है