23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बेतिया के कयामुद्दीन हत्याकांड में छह लोगों को मिली उम्रकैद की सजा, तीन साल पूर्व भूमि विवाद में हुआ था मर्डर

Court News: बेतिया के कयामुद्दीन हत्याकांड में छह लोगों को उम्रकैद की सजा मिली है. तीन साल पूर्व भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना के बाद मृतक के भाई ने नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

Court News: बेतिया में तीन वर्ष पूर्व इनरवा थाने के बारवा गांव निवासी शेख कयामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिजेंद्र कुमार ने छह अभियुक्त को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं प्रत्येक के ऊपर सत्तर हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता रवि पासवान, साधु पासवान, रंजन पासवान, लालू पासवान, इद्रीश मियां तथा अवधेश पासवान इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा गांव के रहने वाले हैं.

भूमि विवाद में हुआ था मर्डर

अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि घटना 10 मार्च 2022 की है. घटना की सुबह मृतक अपने भाई, मां एवं अन्य के साथ अपने नवनिर्मित मकान के पास बैठा था. तभी अभियुक्तगण वहां आए तथा अपनी जमीन घेरने की बात कहने लगे. इस पर कयामुद्दीन ने कहा कि पहले अमीन बुलाकर जमीन का नापी कर लीजिए तब जमीन घेरिएगा. इतना सुनते ही अवधेश पासवान उसे पकड़ लिए साधु पासवान तथा लालू पासवान अपने हाथ में लिए तलवार से उसके दोनों पैर काटकर जख्मी कर दिया.

तीन महिलाओं समेत नौ पर दर्ज कराई गयी थी प्राथमिकी

रवि पासवान ने अपने हाथ में लिए बंदूक से उसके दाहिने तरफ सीने में गोली मार दी थी. जिससे कयामुद्दीन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. रंजन पासवान बंदूक से फायर कर रहा था तथा इदरीश मियां हाथ में लिए फरसा चला काटने की बात कह रहे थे. इस संबंध में मृतक के भाई मोहम्मद इम्तियाज ने तीन महिलाओं समेत नौ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें से तीन महिला को पुलिस ने उनकी संलिप्त नहीं पाते हुए उपरोक्त छह अभियुक्तों के ही विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

Also Read: Bihar News: बेतिया में जंगल से निकलकर तेंदुआ ने किया वनकर्मी पर हमला, शोर मचाया तो बकरी को लेकर भागा

Radheshyam Kushwaha
Radheshyam Kushwaha
पत्रकारिता की क्षेत्र में 12 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में बिहार डेस्क पर कार्यरत है. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते है. धर्म, राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों को पढ़ते लिखते रहते है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel