Court News: बेतिया में तीन वर्ष पूर्व इनरवा थाने के बारवा गांव निवासी शेख कयामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय बिजेंद्र कुमार ने छह अभियुक्त को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं प्रत्येक के ऊपर सत्तर हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता रवि पासवान, साधु पासवान, रंजन पासवान, लालू पासवान, इद्रीश मियां तथा अवधेश पासवान इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा गांव के रहने वाले हैं.
भूमि विवाद में हुआ था मर्डर
अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि घटना 10 मार्च 2022 की है. घटना की सुबह मृतक अपने भाई, मां एवं अन्य के साथ अपने नवनिर्मित मकान के पास बैठा था. तभी अभियुक्तगण वहां आए तथा अपनी जमीन घेरने की बात कहने लगे. इस पर कयामुद्दीन ने कहा कि पहले अमीन बुलाकर जमीन का नापी कर लीजिए तब जमीन घेरिएगा. इतना सुनते ही अवधेश पासवान उसे पकड़ लिए साधु पासवान तथा लालू पासवान अपने हाथ में लिए तलवार से उसके दोनों पैर काटकर जख्मी कर दिया.
तीन महिलाओं समेत नौ पर दर्ज कराई गयी थी प्राथमिकी
रवि पासवान ने अपने हाथ में लिए बंदूक से उसके दाहिने तरफ सीने में गोली मार दी थी. जिससे कयामुद्दीन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई. रंजन पासवान बंदूक से फायर कर रहा था तथा इदरीश मियां हाथ में लिए फरसा चला काटने की बात कह रहे थे. इस संबंध में मृतक के भाई मोहम्मद इम्तियाज ने तीन महिलाओं समेत नौ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें से तीन महिला को पुलिस ने उनकी संलिप्त नहीं पाते हुए उपरोक्त छह अभियुक्तों के ही विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
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