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bhagalpur news. घटना के 18 साल बाद आरोपित दोषी करार, हत्या के प्रयास मामले में दो को सजा

सबौर थाना क्षेत्र में 18 साल पहले हुई हत्या के प्रयास मामले में शुक्रवार को एडीजे-16 संदीप सिंह की अदालत ने आरोपित मंटू यादव और देवन यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

सबौर थाना क्षेत्र में 18 साल पहले हुई हत्या के प्रयास मामले में शुक्रवार को एडीजे-16 संदीप सिंह की अदालत ने आरोपित मंटू यादव और देवन यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. सरकार की ओर से एपीपी विक्रम कुमार सिंह बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में दोनों को अभियुक्तों पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को पांच-पांच साल की सजा तथा अर्थदंड लगाया गया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. उक्त घटना 16 मार्च 2007 की है. पीड़ित चौपाल यादव ने सबौर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि वह चाय पीकर लौट रहे थे, तभी अगरपुर बड़गाछ के पास चार लोगों ने घेरकर उनके साथ मारपीट की थी. पुलिस अनुसंधान के बाद मंटू यादव और देवन यादव को आरोपित बनाया गया था. करीब दो दशक बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा दी है.

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