कहलगांव के बुद्धूचक थाना क्षेत्र का मामला
वरीय संवाददाता, भागलपुर
कहलगांव के बुद्धूचक थाना क्षेत्र के एक मामले में मंगलवार को एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा की काेर्ट ने आरोपित दो महिला सहित युवक काे दाेषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 18 जुलाई काे सुनवाई होगी. जिन आराेपियाें काे दाेषी करार दिया गया है. उनमें नीरज कुमार, रूबी कुमारी व प्रीति कुमारी शामिल हैं. सुनवाई में सरकार की ओर से एपीपी जयप्रकाश यादव व्यास ने बताया कि बुद्धूचक में नीरज कुमार उर्फ आनंद कुमार की दुकान है. वहीं की एक लड़की से एकतरफा प्यार करता था. उसने कई बार लड़की से इस बारे में बात की लेकिन लड़की इंकार करती रही. लड़की काे नीरज बुलाने के लिए अपनी मित्र रूबी कुमारी की मदद लेता था, जाे लड़की काे जानती थी. वही लड़की काे फाेन करके बुलाती थी. इस काम में एक अन्य महिला प्रीति कुमारी भी शामिल थी. जब लड़की नीरज काे लगातार अनदेखी करने लगी, ताे नीरज ने रूबी से दाेस्ती बढ़ा ली.लड़की ने नीरज व रूबी को आपत्तिजनक हाल में देख लिया, तो उसे बुलाकर पिला दिया था एसिड
लड़की ने एक दिन नीरज व रूबी काे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. इसके बाद नीरज ने रूबी से फाेन करवा कर उसे अपनी दुकान पर बुलाया. वहां प्रीति भी थी. लड़की के आने पर वे लाेग उसे अंदर ले गये. दुकान बंद कर लड़की काे पकड़ लिया. उसके मुंह में एसिड पिला दिया. लड़की वहां से किसी तरह भागी. उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी थी. परिजनाें ने पीरपैंती रेफरल अस्पताल में उसे भर्ती कराया. बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया गया. मायागंज से पटना रेफर कर दिया गया लेकिन परिजन लड़की काे जीराे माइल के एक अस्पताल में भर्ती कराये. इलाज के क्रम में पीड़िता ने पुलिस काे घटना की पूरी जानकारी दी. उपचार के क्रम में ही उसकी मौत हो गयी.
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