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लॉकडाउन के पहले फेज की तर्ज पर ही नाइट कर्फ्यू में होगी कार्रवाई : एसएसपी

लॉकडाउन के चौथे फेज में भागलपुर जिला प्रशासन ने आम लोगों कुछ खास रियायत नहीं दी है. तीसरे फेज की तर्ज पर ही चौथे फेज में व्यवसाय और परिचालन को चालू रखने की बात कही गयी है.

भागलपुर: लॉकडाउन के चौथे फेज में भागलपुर जिला प्रशासन ने आम लोगों कुछ खास रियायत नहीं दी है. तीसरे फेज की तर्ज पर ही चौथे फेज में व्यवसाय और परिचालन को चालू रखने की बात कही गयी है. रात में विशेष तौर पर सभी जिलों को अपने सुविधा अनुसार नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है. उक्त निर्देश पर कार्रवाई करते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने भागलपुर जिले में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था कर दी है. इसके लिए पूर्व से चौक-चौराहों और मुख्य स्थलों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और बलों को कर्फ्यू के ही तर्ज पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

नाइट कर्फ्यू के दौरान की जाने वाले कार्रवाई और बनाये गये नियमों के बारे में एसएसपी आशीष भारती ने बताते हुए कहा कि लॉकडाउन के प्रथम चरण में जिस प्रकार सभी तरह के आवागमन को रात के दौरान प्रतिबंधित किया गया था, उसी तरह की व्यवस्था नाइट कर्फ्यू में लागू की गयी है. आवश्यक (इमरजेंसी सेवा) को नाइट कर्फ्यू के दौरान रियायत दी गयी है, जिसमें मेडिकल सर्विस, अस्पताल, मरीज, गैस-तेल के आउटलेट और वाहन आदि को ही नाइट कर्फ्यू के दौरान परिचालन करने की अनुमति है.

एसएसपी ने बताया कि 31 मई 2020 (अगले आदेश तक) तक हर रोज शाम सात से सुबह के सात बजे तक जिले भर में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. अनावश्यक घूम रहे लोगों को परिचालन करने या अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं दी गयी है. नाइट कर्फ्यू की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक पैदल या अपने वाहन के साथ घर से बाहर पाया जायेगा, तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. रात्रि ड्यूटी में पूर्व से तैनात पुलिस पदाधिकारियों, बलों और थानों के गश्ती दलों को और भी ज्यादा अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है.

Prabhat Khabar News Desk
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