संवाददाता, भागलपुर
व्यवहार न्यायालय परिसर के टेन कोर्ट बिल्डिंग के कांफ्रेंस हॉल में विधिक जागरूकता प्राधिकार के तत्वावधान में स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगिता) की स्थापना एवं क्षेत्राधिकार विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर राजेश नारायण सेवक पाण्डेय ने किया. उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगिता) – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी के तहत स्थापित एक विशेष प्रकार की अदालत है. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार राज्य के विभिन्न जिलों में स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगिता) का गठन किया गया है.जागरूकता कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत, भागलपुर के अध्यक्ष बिरेन्द्र कुमार मिश्र, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर प्रकाश कुमार राय ने भी लोगों को विधिक सेवा अधिनियम तथा स्थायी लोक अदालत के बारे में जानकारी दी. सचिव रंजीता कुमारी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया. कार्यक्रम में अधीक्षक, पोस्ट ऑफिस, लोक अभियोजक, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष एवं सचिव, सचिव अधिवक्ता संघ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बिजली विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड, लाइफ भारतीय जीवन बीमा निगम के पदाधिकारीगण, डॉ. जेता सिंह समेत शहर के सामाजिक संगठनों के सदस्यों और पदाधिकारियों की मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है