वरीय संवाददाता, भागलपुर
नगर पालिका भवन न्यायाधिकरण9-ट्रिब्यूनल कोर्ट ने महात्मा गांधी पथ स्थित सीएस कंपाउंड के सामने सृष्टि नर्सिंग होम के अवैध निर्माण के हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया है. मालूम हो कि अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह की शिकायत पर सुनवाई के बाद यह आदेश आया है. इससे पहले नगर निगम में भी शिकायत की गयी थी. विधि शाखा प्रभारी अजय शर्मा ने कहा कि नगर निगम प्रशासन की ओर से ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश का अध्ययन हाे रहा है. विधि परामर्श के बाद निर्णय लिया जायेगा. नगर आयुक्त के समक्ष आदेश की प्रति उपलब्ध करायेंगे. पहले नोटिस भेजा जायेगा. इधर, अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बिना नियम के ही भवन का निर्माण करा लिया गया. बिना उपयुक्त रास्ता के छह मंजिला भवन का निर्माण कराया गया. इसे लेकर पहले 30 सितंबर 2020 को अमीन ने जांच कर नगर आयुक्त को आवेदन दिया. भवन मालिक डाॅ मुकेश बिहारी व डाॅ संगीता मेहता पर पहले भवन का नक्शा नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया. फिर कॉमर्शियल की बजाय रेसिडेंशियल उपयोग की बात कही गयी. वहीं, डॉ मुकेश बिहारी ने किसी तरह का कागज नहीं मिलने की बात कही.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है