नवगछिया के राजस्व कर्मचारी भूषण पासवान के विरुद्ध यौन शोषण मामले में विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी. इस पर डीएम ने निर्देश जारी कर दिया है. कर्मचारी पर एक महिला ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. यह मामला नवगछिया महिला थाना में दर्ज है. प्राथमिक दर्ज होने के बाद आरोपित कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि भूषण पासवान के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोप की जांच की जायेगी. विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए विभागीय जांच के अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने व उनके द्वारा मांगे जाने पर साक्ष्य व आरोप से संबंधित कागजात आदि उपलब्ध कराने के लिए नवगछिया के सीओ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. भूषण पासवान को निर्देश दिया गया है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए संचालन पदाधिकारी अनुमति मिलने पर स्वयं उपस्थित होंगे.
सुलतानगंज के पूर्व सीओ पर आरोप पत्र गठित
सुलतानगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी शंभु शरण राय पर आरोप पत्र गठित कर जिलाधिकारी ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेज दिया है. श्री राय सेवानिवृत हो चुके हैं. आरोप है कि सुंदर मंडल द्वारा भूमि बिक्री के बावजूद उसी भूमि का श्री मंडल के नाम से एलपीसी निर्गत करने के कारण राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-80 (मुंगेर-मिर्जाचौकी) सेक्शन में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान खारिज अभिधारी सुंदर मंडल को जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा कर दिया गया. श्री राय के गलत एलपीसी निर्गत करने के कारण जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है