जल दोहन के विरुद्ध मोटर पंप किया जायेगा जब्त और दर्ज करायी जायेगी एफआइआरवरीय संवाददाता, भागलपुर
हर घर नल का जल को मोटर लगाकर निजी टंकी भरने या फिर खेतों में पटवन करने वालों के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई होगी. पीएचइडी पूर्वी डिवीजन ऐसे लोगों पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगायेगा. साथ ही मोटर जब्त करेगा. यही नहीं, जल दोहन और मोटर लगाने के आरोप में प्राथमिकी भी दर्ज करायेगी. कार्यपालक अभियंता की ओर से आम सूचना जारी की गयी है.इसमें उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना से जलापूर्ति विभागीय निर्देशानुसार की जा रही है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान अक्सर देखा जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों द्वारा योजना के जल वितरण प्रणाली में मोटर लगाकर निजी टंकी भरते हैं. कुछ ग्रामीण खेत में पटवन कर पेयजल को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण वार्ड के अंतिम घरों तक पानी पहुंचने में कठिनाई होती है. जलापूर्ति से वंचित रहते हैं. लोग स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं का संचालन रखरखाव व मॉनीटरिंग के लिए अनुदेश प्रकाशित है.जूनियर इंजीनियर करेंगे नोटिस, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
यदि उपभोक्ता द्वारा विभाग के जल वितरण प्रणाली में मोटर पंप का उपयोग किया जा रहा है, तो कनीय अभियंता द्वारा इसे तुरंत हटाने के लिये नोटिस दी जायेगी. इसके बाद भी यदि उपभोक्ता द्वारा मोटर पंप नहीं हटाया जाता है तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मोटर को जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी.100 से अधिक छूटे एक टोले योजना से अभी भी दूर
भागलपुर जिले में अभी 100 से अधिक टोले हर घर नल जल योजना से दूर है. वहां उक्त योजना से पानी नहीं पहुंच सका है. कुछ टेंडर के पेच में फंसा है, तो कुछ टोलों के लिए एजेंसी चयनित हो गयी है लेकिन, काम शुरू नहीं हो सका है. वहीं, कई ऐसे भी टोलें हैं, जिसके लिए चयनित एजेंसी के साथ एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है