बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विद्यालयों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए गाइडलाइन जारी की है. अब किसी भी प्रकार की शिकायत को उसके स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत कर समाधान प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. विभाग ने टोल फ्री नंबर 14417 और 18003454417 भी जारी किया है, जिस पर तत्काल शिकायत दर्ज करायी जा सकती है. जारी वर्गीकरण के अनुसार शिकायतें छह प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं, जिसमें विद्यालय, शिक्षक, छात्र-छात्राएं, वेंडर/संविदाकर्मी, विश्वविद्यालय-महाविद्यालय और अवैध वसूली है. विद्यालय से जुड़ी शिकायतों में आधारभूत संरचना, संचालन, शिक्षकों का आचरण और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) जैसे विषय शामिल हैं. शिक्षकों से संबंधित स्थानांतरण, स्थापना, वेतन भुगतान, एचआरएमएस और पेंशन जैसे मुद्दों को अलग से दर्ज किया गया है. छात्रों की योजनाओं, फन किट, पुस्तक वितरण से जुड़ी समस्याओं के लिए अलग श्रेणी है, वहीं विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं होने, परीक्षा परिणाम में देरी और प्रमाणपत्र वितरण जैसी समस्याएं दर्ज कराई जा सकती हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी शिकायतें ई-शिकायत पोर्टल पर लॉगइन आईडी से “Grievance” मॉड्यूल में अपलोड की जाएं. साथ ही विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी स्तर पर अवैध राशि की वसूली की सूचना भी तत्काल दर्ज की जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके.
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