– प्रभात खबर कार्यालय में लीगल काउंसलिंग में सहायक सरकारी अधिवक्ता रेणु कुमारी घोष ने पाठकों को दी कानूनी सलाह
संवाददाता, भागलपुरप्रभात खबर कार्यालय में रविवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय की सहायक सरकारी अधिवक्ता रेणु कुमार घोष ने कहा कि इन दिनों लड़कियां अपने अधिकार के प्रति जागरूक हुई हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत है. साथ ही यह भी जरूरी है कि जब कोई लड़की बहू बनकर किसी परिवार में जाती है, तो वहां केवल अपने अधिकारों की बात करना ही काफी नहीं होता. उन्हें अपने दायित्वों को भी पूरी तरह समझकर निभाना चाहिए. अधिकार और दायित्व के संतुलन से ही घर में शांति और सद्भावना बनी रह सकती है. यदि सभी सदस्य अपने-अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो परिवार में किसी तरह का टकराव नहीं होगा. उन्होंने बताया कि कानून हर नागरिक को संरक्षण देता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में आपसी समझ, संवाद और संवेदनशीलता का भी खास महत्व होता है. केवल कानूनी लड़ाई से समाधान नहीं मिलता, बल्कि समझदारी से रिश्तों को संभालना भी जरूरी है. अधिवक्ता ने बड़ी संख्या में पाठकों को कानूनी सलाह दी. खास कर दहेज प्रताड़ना, संबंध विच्छेद, मध्यस्थता, जमीन विवाद आदि विषयों पर. मालूम हो कि अधिवक्ता रेणु कुमार घोष को सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रशिक्षित मध्यस्थक एक्रेडिटेशन का प्रमाण पत्र दिया है.
लड़कियों के लिए शिक्षित और स्वावलंबी होना बेहद जरूरी
अधिवक्ता रेणु कुमार घोष ने कहा कि बदलते दौर में लड़कियों के लिए शिक्षित और स्वावलंबी होना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि आज की लड़कियां केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही हैं. शिक्षा उन्हें आत्मविश्वास देती है और स्वावलंबन उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाता है. समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं मजबूत होंगी. प्रत्येक अभिभावक को अपनी बेटियों को पढ़ने का पर्याप्त मौका देना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें. यही सशक्त समाज की नींव है और यही देश की तरक्की का रास्ता है.परिवार में विवाद हो तो पूरा परिवार बैठें एक साथ
परिवार में विवाद हो तो पूरा परिवार एक साथ बैठें. एक दूसरे से बातचीत करें. आप जब एक दूसरे को सम्मान देंगे तभी बेहतर परिवार की अधारशिला रख पायेंगे. संबंध विच्छेद कर लेना बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात यह है कि आप अपने परिवार को कितने बेहतर तरीके से चला रहे हैं.—–
सवाल जवाब
1.कुछ दिन पहले मेरे एक परिचित ने बड़ी रकम गबन कर लिया है. क्या करना चाहिए.विवेक कुमार, बिहपुरउत्तर – जिन्होंने आपकी राशि गबन की है, उन्हें अधिवक्ता के माध्यम से प्लीडर नोटिस भेजें. निश्चित रूप से आरोपी को नोटिस का उत्तर देना होगा. अगर कोई उत्तर नहीं आता है तो आप एफआईआर करें. पुलिस कार्रवाई करेगी.
2.मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है. घर में कलह का माहौल रहता है, पत्नी से तलाक लेना चाहता हूं, क्या करना चाहिए.सद्दाम, भागलपुरजब आपने निकाह किया है तो संबंध को आगे बढ़ाने के लिए पहल करें. तलाक लेने का फैसला अंतिम होना चाहिए. आप मध्यस्थता करवा सकते हैं. निश्चित रूप से समस्या का निदान होगा.
3.पांच वर्ष पहले शादी हुई है. शादी के बाद पत्नी मायके में ही रहती है, कभी आना नहीं चाहती है. क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं ?सुूमित, कहलगांव
उत्तर – आप अपने परिवार और समाज के सक्षम और प्रशासनिक लोगों के साथ बिरादरी के लिए पहल करें. अगर बात नहीं बने तो फिर कानूनी सलाह लें. उम्मीद है सक्षम लोगों के पहल से ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा.4.मेरी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है क्या करें.आनंद, नवगछियाउत्तर – आप अंचलाधिकारी को आवेदन दें, बात नहीं बने तो वरीय पदाधिकारियों को आवेदन दें, अगर आपकी जमीन है तो उम्मीद है आपको दखल जरूर मिलेगा.
5.स्वास्थ्य बीमा के क्लेम की राशि नहीं दी जा रही है. क्या करें.सत्यप्रकाश झा, बभनगामा, बिहपुर
पहले आप संबंधित कंपनी को नोटिस दें, अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो तो आप उपभोक्ता अदालत में वाद दायर करें.6.मेरे पुत्र को विरोधियों द्वारा एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है. जबकि घटना के वक्त वह यहां था भी नहीं, इसका साक्ष्य भी है, क्या करें.अनिल प्रसाद सिंह, भागलपुरउत्तर – आप वरीय पुलिस पदाधिकारियों को साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन दें, उम्मीद है आपको न्याय जरूर मिलेगा.
7.एक ही नेचर का जमीन संबंधी मामला है, दो व्यक्तियों द्वारा अलग अलग न्यायालय में दायर किया गया है. क्या एक ही अदालत में मामले की सुनवाई हो सकती है.गौतम सिंह, विक्रमशिला कॉलोनी, उर्दू बाजार, भागलपुर
उत्तर – सक्षम न्यायालय में अर्जी दें, जब नेचर एक ही है तो दोनों मामलों को एक ही कोर्ट में सुना जा सकता है.8.खतियानी जमीन है, गलत तरीके से दखल कर लिया गया है, क्या करें.एतवारी सिंह, बेलहर, बांका
उत्तर – आप अविलंब बांका के एसडीएम और जिलाधिकारी को आवेदन दें. उम्मीद है प्रशासनिक स्तर से विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है