– सजा के बिंदुओं पर सुनवाई चार जून को
संवाददाता, भागलपुर
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष उत्पाद न्यायाधीश सौरभ कुमार की अदालत ने देशी शराब की भट्ठी संचालित करने के मामले में आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के पकड़ा टोला आजमाबाद के पंकज मंडल को दोषी करार दिया है. यह मामला गोपालपुर थाना कांड संख्या 375/23 से संबंधित है. कांड के सूचक पीटीसी संजय कुमार हैं. जानकारी मिली है कि तीन अगस्त 2023 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पकड़ा टोला बहियार में अवैध शराब की भट्ठी संचालित की जा रही है.सूचना के सत्यापन के लिए स्थल पर छापेमारी की गयी, तो पुलिस को देख सभी अभियुक्त मौके से भागने लगे, इसी क्रम में पुलिस की टीम ने खदेड़ कर एक आरोपी पंकज मंडल को मौके से धर दबोचा. फिर पंकज की निशानदेही पर दो अवैध शराब की भट्ठी को पुलिस ने बर्बाद कर दिया. मौके से दस-दस लीटर देशी चुलायी शराब और शराब बनाने के सभी जरूरी उपकरण बरामद किया गया. पुलिस ने मौके पर 50 लीटर अर्धनिर्मित शराब को बर्बाद कर दिया था. मामले में सजा के बिंदुओं पर चार जून को सुनवाई की जाएगी. न्यायालय की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक वासुदेव प्रसाद साह और अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वरचंद्र झा अभियोजन संचालन कर रहे थे.
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