– जिला शिक्षा कार्यालय से जारी किया गया निर्देश
संवाददाता, भागलपुर प्राथमिक विद्यालयों को छोड़ जिले के सभी स्कूलों में स्काउट एंड गाइड का गठन होगा. जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी मध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और प्रोजेक्ट विद्यालयों में स्काउट और गाइड यूनिट का गठन, पंजीकरण, नवीकरण तथा प्रशिक्षण अनिवार्य किया है. जिला शिक्षा कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि छात्र-छात्राओं को स्काउट-गाइड से जोड़ना आवश्यक है, ताकि उनमें नेतृत्व, अनुशासन और सामाजिक सेवा की भावना का विकास हो सके.
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) बबीता कुमारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विगत कुछ वर्षों में स्कूलों में स्काउट-गाइड की सक्रियता में कमी देखी गई है. इसकी वजह से विभिन्न स्तरों पर आयोजनों में भागीदारी कम हो रही है, जिससे बच्चों का रुझान भी घटा है.
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पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी विद्यालयों को भारत स्काउट और गाइड, साथ ही हिन्दुस्तान स्काउट और गाइड की जिला इकाइयों से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द यूनिट का गठन कराना होगा. 12 दिसंबर 2024 के निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, पटना के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि दोनों संस्थाओं की मदद से यूनिटों का संचालन हो सकता है.
विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यह भी निर्देशित किया गया है कि स्काउट-गाइड कार्यक्रमों में किसी भी छात्र-छात्रा से शुल्क नहीं लिया जायेगा. सभी गतिविधियां पूर्णतः निशुल्क रहेंगी और इसके संचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा.
जिला शिक्षा कार्यालय ने विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है और सभी स्कूलों से अविलंब समन्वय कर अग्रेतर कार्रवाई करने की अपील की है.
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