बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निर्देश पर जिले की हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब का गठन किया जायेगा. इसके लिए प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन लिए गए हैं. अब पांच से आठ जुलाई तक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा. पदाधिकारी चयन उन्हीं लोगों में से होगा, जिन्होंने आवेदन किया है. उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वह खेलों में रुचि रखने वाले, शारीरिक रूप से स्वस्थ और न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं हों. चुनाव कराने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा पंचायतवार पर्यवेक्षक और सहायक पदाधिकारी नामित किए गए हैं. वह निर्धारित तिथि, समय और स्थल पर चुनाव संपन्न करायेंगे. समय पर उपस्थित अभ्यर्थियों को ही चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. चुनाव प्रक्रिया अध्यक्ष पद से शुरू होकर सचिव और कोषाध्यक्ष तक चलेगी. जहां आउटडोर स्टेडियम हैं, वहां क्लब का कार्यालय स्टेडियम भवन में चलेगा. जहां खेल मैदान है, वहां विद्यालय भवन में शैक्षणिक समय के बाद क्लब का संचालन होगा. अन्य पंचायतों में पंचायत या सामुदायिक भवन का उपयोग किया जाएगा. प्राथमिकता उन क्लबों को दी जाएगी जो सक्रिय रूप से खेलों से जुड़े हैं. प्रत्येक पंचायत में केवल एक क्लब पंजीकृत होगा, लेकिन अन्य इच्छुक क्लब भी उसमें पंजीकरण करा सकते हैं.
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