इशाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के पास अवैध रूप से चल रहे निजी नशा मुक्ति केंद्र में मधेपुरा निवासी मरीज अमरेश हत्याकांड मामले में कांड के मुख्य अभियुक्त पूर्णिया निवासी सुमित कुमार झा ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया. अवैध तरीके से चलाये जा रहे नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सुमित कुमार झा ने मंगलवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम 9 के कोर्ट में सरेंडर किया. वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले में इशाकचक पुलिस ने अमरेश के विरुद्ध पूर्व में ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में वारंट की अर्जी दी थी. कोर्ट ने अमरेश के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. अब मामले में पुलिस को सुमित के साथ नशा मुक्ति केंद्र का संचालन करने वाले नानू सहित केंद्र के कथित चिकित्सक ज्ञानरंजन कुमार, सीके सिंह और मो अफरोज की तलाश है. इशाकचक पुलिस मामले में अब तक फरार इन चार अभियुक्तों की न तो पहचान कर सकी है और न ही इनका सत्यापन हो सका है. इधर सुमित झा द्वारा कोर्ट में सरेंडर किये जाने के बाद अब पुलिस जल्द ही उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी देगी. रिमांड मिलने पर पुलिस नशा मुक्ति केंद्र और उसके संचालन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान उगवाएगी. क्या था मामला : 1 जुलाई 2024 को इशाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप अवैध रूप से संचालित निजी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मधेपुरा निवासी मक्का कारोबारी अमरेश की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गयी थी. अमरेश के शरीर पर कई तरह के चोट के निशान मिले थे. घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों ने केंद्र में हंगामा कर तोड़-फोड़ की थी. 10 मरीज केंद्र से फरार भी हो गये थे. मामले में पुलिस की जांच और केंद्र में रहने वाले मरीजों से की गयी पूछताछ में कई खुलासे किये थे. इसमें बताया गया था कि केंद्र का संचालक सुमित झा और उसके सहयोगी विभिन्न नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों के परिजनों को झांसा देकर अपने केंद्र में लाते थे. मरीजों के साथ मारपीट सहित कई यातनाएं देने के साथ -साथ शौच साफ कराने से लेकर कई घृणित कार्य भी कराया जाता था. मामले में मेडिकल विभाग की जांच में उक्त नशा मुक्ति केंद्र को अवैध घोषित किया गया था.
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