शहर में मोहर्रम शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है. बुधवार को जिले के कई थानों में शांति समिति की बैठक हुई. दूसरी ओर वरीय पुलिस अधीक्षक ह्रदयकांत ने आमजन से अपील की है कि मुहर्रम के मौके पर जुलूसों को शांतिपूर्ण ढंग से निकालें और किसी भी प्रकार की अफवाह या उकसावे से बचें. कहा कि जिले में निकलने वाले सभी ताजिया, झांकी या जुलूसों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से विधिवत अनुमति (लाइसेंस) प्राप्त करना अनिवार्य होगा. अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा. कहा कि जुलूस में डीजे का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यदि कहीं भी डीजे का उपयोग होते हुए पाया गया, तो संबंधित संचालक व झांकी समिति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जबकि खतरनाक हथियारों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. विभिन्न घातक हथियारों का जिक्र करते हुए एसएसपी ने कहा कि जुलूस के दौरान तलवार, लाठी, भाला, गंडासा, तीर-धनुष, त्रिशूल जैसे किसी भी प्रकार के हथियार के प्रदर्शन पर भी पूर्ण पाबंदी लगायी है. इस तरह की चीजें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती हैं. इसको लेकर पुलिस की ओर से असामाजिक और शरारती तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है. आपत्तिजनक गतिविधियों की सख्त मनाही
किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर सख्त मनाही रहेगी. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. शराब पीने या पीकर उपद्रव करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की 24 घंटे नजर है. किसी धर्म या समुदाय को आहत करने वाली पोस्ट या टिप्पणी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपात स्थिति में वे 112 नंबर पर सूचना दें.
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