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bhagalpur news.नाबालिग का अपहरण कर बेचने व देह व्यापार में धकेलने के तीन आरोपितों को सजा

ज्योति विहार देह व्यापार मामले में तीन आरोपितों को सजा.

– ज्योति विहार कॉलोनी में 2019 में देह व्यापार का हुआ था खुलासा

संवाददाता, भागलपुर

औद्योगिक प्रक्षेत्र (जीरोमाइल) थाना क्षेत्र के ज्योति विहार कॉलोनी में 2019 में नाबालिग से कराये जा रहे देह व्यापार के मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है. भागलपुर व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे- 6 रंजीता कुमारी की अदालत ने फैसला सुनाया है. जिसमें कांड के मुख्य अभियुक्त मधेपुरा के बिहारीगंज के मिथिलेश मंडल को नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में 20 साल कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना, अपहरण की धारा के तहत 5 साल कारावास और 20 हजार जुर्माना की सजा, इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत 4 साला कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी. वहीं पूरे मामले में मिथिलेश मंडल का सहयोग करने के आरोप में गुड़िया (मिथिलेश की कथित पत्नी) पॉक्सो एक्ट की धारा (17/6) के तहत 20 साल कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना सहित इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत 4 साला कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी. लड़कियों का अपहरण कर उन्हें बेचने के आरोप में पूर्णिया निवासी पिंटू मंडल को भी सजा सुनाई गयी है.उसे अपहरण मामले में 5 साल कारावास और 20 हजार रुपये कारावास और इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत 4 साला कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी. सभी आरोपितों को विभिन्न धाराओं में मिली सजा को एक साथ चलाने की बात भी कही गयी. वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त एक साल साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी निर्देश दिया गया.

अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि अदालत के इस फैसले से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे.

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