संवाददाता, भागलपुर
एक विधवा ने अपने देवर के बेटों पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करायी है. पीड़िता ने खुद का परिचय 70 वर्षीय वृद्ध निर्मला यादव बताया है. मामला घोघा थाना क्षेत्र के जानीडीह गांव का है. वृद्धा ने बताया कि देवर के बेटों द्वारा सीवेज लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. जिससे अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पीड़िता का अपने भतीजों पर यह आरोप है कि, जब उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने गवाहों के समक्ष उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. जिसकी शिकायत उन्होंने घोघा थाने में की थी लेकिन आरोप है कि स्थानीय थाना प्रभारी ने मामले में पक्षपात किया और पूर्व की शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की.आयोग ने पुलिस से की महिला को सुरक्षा उपलब्ध कराने की सिफारिश
मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए 14 मई 2025 को सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में पीठ गठित की है. आयोग ने भागलपुर एसपी को दो सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बावजूद रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई. भागलपुर एसपी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 दिनों के भीतर अनुस्मारक जारी करने की बात कही गयी है. जबकि आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत बलपूर्वक कार्रवाई करेगी. आयोग ने पुलिस से महिला अधिकार की रक्षा करते हुए तत्काल उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है